सिंगरौली, 3 दिसम्बर 2025। जिले में खरीफ उपार्जन व्यवस्था को सुचारु और पारदर्शी बनाने के लिए कलेक्टर श्री गौरव बैनल ने धान खरीदी केंद्रों पर अवैध बिक्री रोकने को लेकर कड़े प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह प्रतिबंध 20 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। साथ ही जिले में किसानों के लिए एक राहत भरी ख़बर भी आई है—मिलेट्स उपार्जन अंतर्गत कोदो और कुटकी की खरीदी 1 दिसंबर से प्रारंभ हो गई है।
धान की अवैध बिक्री पर रोक, गोदाम बंद करने के निर्देश
जारी आदेश के अनुसार, मध्यप्रदेश शासन की उपार्जन नीति 2025-26 की SOP की कण्डिका 19.5 का पालन सुनिश्चित करते हुए कलेक्टर ने जिले के व्यापारियों द्वारा खरीदी व भंडारित धान की निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया है।
कृषि उपज मंडी सचिव को गोदाम बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। धान की निकासी केवल संबंधित एसडीएम की लिखित अनुमति से ही अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में की जा सकेगी।
गोदामों में भंडारित उपज की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु कीटोपचार की अनुमति भी एसडीएम द्वारा ही दी जाएगी। आदेश के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।
किसानों के लिए खुशखबरी: कोदो-कुटकी खरीदी 1 दिसंबर से 15 जनवरी तक
दूसरी ओर, जिले में मिलेट्स उपार्जन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कोदो एवं कुटकी की खरीदी 1 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक की जाएगी। इसके लिए खरीदी केंद्र एमपीडब्ल्यूएलसी ग्राम डिग्गी, पोस्ट नौगई, बैढन को निर्धारित किया गया है।
खरीदी का संचालन सिंगदेव महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड, बैढन द्वारा किया जा रहा है।
खरीदी केवल उन्हीं किसानों की होगी जिनका पंजीयन एवं रकबा सत्यापन हो चुका है।
25 किमी के दायरे के किसानों को सीधे केंद्र पर आने के निर्देश हैं, जबकि 25 किमी से दूर क्षेत्रों में सप्ताह में दो दिन मोबाइल वैन से खरीदी की जाएगी।
प्रशासन ने किसानों और व्यापारियों दोनों से की अपील
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जिले में उपार्जन व्यवस्था को पारदर्शी रखने के लिए कड़ाई आवश्यक है। किसानों को समय पर उपज लाने और पंजीयन दस्तावेज साथ रखने की अपील की गई है। वहीं व्यापारियों को नियमों का पालन कर निर्धारित प्रारूप में अपनी भंडारित कृषि उपज की जानकारी तत्काल मंडी समिति में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।





